Section 80c of Income Tax in Hindi- टैक्स बचाने के 80सी के शानदार विकल्प

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Section 80c of Income Tax in Hindi- टैक्स बचाने के 80सी के शानदार विकल्प

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Section 80C In Hindi  – दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हम बात करने वाले है की इनकम टैक्स में सेक्शन 80C क्या (What Is Section 80C In Hindi ) है ! तथा 80 सी के तहत आने वाले निवेश विकल्पों में आप अधिकतम कितना निवेश कर सकते है , और 80C के तहत वे कोनसे निवेश विकल्प है जिनमे आपको निवेश करना चाहिए ! तो चलिए शुरू करते है – Section 80C of Income Tax In Hindi –

आयकर अधिनियम में सेक्शन 80 सी क्या है ? ( What Is Section 80C of Income Tax )

आयकर अधिनियम में Section 80C  करदाताओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ! क्यों कि वे इस सेक्शन के तहत आने वाले विकल्पों में निवेश कर अपना अच्छा – खासा टैक्स बचा सकते है ! सेक्शन 80 सी के तहत आप निवेश करके अधिकतम 1.50 लाख रूपये तक के निवेश पर अपना टैक्स बचा सकते है ! अर्थार्त कहने का तात्पर्य यह है कि इस सेक्शन के योग्य विकल्पों में निवेश कर आप अपनी कुल कर योग्य आय को  अधिकतम 1.50 लाख रूपये तक कम कर सकते है !

मान लीजिये आपकी कुल वार्षिक आय फाइनेंसियल इयर 2022 – 23 में 6 लाख रूपये है तथा आपने 80 सी के तहत आने वाले उत्पादों में 1.20 लाख रूपये का निवेश किया है तो इस वर्ष आपको टैक्स के रूप में एक पैसा भी नहीं देना होगा ! क्योंकि Financial Year 2022 – 23  में 5 लाख रूपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है ! यदि आपने 80 सी के तहत कोई निवेश नहीं किया होता तो 6 लाख रूपये की आय पर आपको 32500 रूपये टैक्स के रूप में देने होते !

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सेक्शन 80 सी के तहत अधिकतम छुट ( Section 80C Exemption Limit )

सेक्शन 80 सी के तहत निवेश करने पर आपको अधिकतम 1.50 लाख रूपये तक की छुट मिल सकती है ! मान लीजिये आपने इस सेक्शन के तहत अलग – अलग उत्पादों में 2 लाख रूपये निवेश कर दिए , तो इसमें आपको पुरे 2 लाख रूपये की छुट न मिलकर अधिकतम 1.50 लाख रूपये तक की ही छुट मिलेगी !

इनकम टैक्स बचाने के लिए Section 80C में निवेश के विकल्प

आयकर अधिनियम में सेक्शन 80 सी के तहत  बहुत सारे निवेश के विकल्प दिए गए है जिसमे आप अपनी आय के अनुसार निवेश कर टैक्स बचा सकते है ! तो आइये जानते है उन विकल्पों के बारे में –

1.  पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड ( Public Provident Fund – PPF )

पीपीएफ अकाउंट को आप बैंक या पोस्ट कही पर भी खुलवा सकते हो ! इस योजना में यदि आप स्वयं , अपने बच्चो के लिए तथा अपनी पत्नी के नाम से निवेश करते है तो आपको टैक्स छुट का लाभ मिलता है ! यदि आप अपने माता – पिता या भाई – बहनों के नाम से निवेश करते है तो आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा !

पीपीएफ अकाउंट की maturity की अवधि कम से कम 15 साल की होती है ! यदि आप चाहे तो इसे 5 या 10 साल के लिए आगे और बढ़ा सकते है ! पीपीएफ अकाउंट में आप अधिकतम 1 वर्ष में 1.50 लाख रूपये तक ही निवेश कर सकते है !

पीपीएफ अकाउंट मेच्योर होने पर मिलने वाली राशी तथा ब्याज पर भी आपको टैक्स छुट का लाभ मिलता है ! पीपीएफ अकाउंट में ब्याज दर 7 – 9 प्रतिशत के बिच रहती है तथा हर 3 महीने में यह ब्याज दर बदलती रहती है !

2.  कर्मचारी भविष्य निधि / स्वैच्छिक भविष्य निधि ( Employee Provident Fund – EPF / Volutary Provident Fund – VPF )

यदि आप किसी कंपनी या सरकारी कर्मचारी है तो PPF में आप पहले से ही निवेश कर रहे है ! क्योंकि जो सैलरी पाने वाले कर्मचारी होते है उनका एक निश्चित अमाउंट उसके एम्प्लायर द्वारा हर महीने उनकी सैलरी से काट लिया जाता है ! यदि आप अपनी सैलरी स्लिप या फिर फॉर्म 16 चेक करते है तो उसमे आपको पता चल जायेगा की PPF में आपका हर महीने कितना निवेश हो रहा है !

पीपीएफ अकाउंट में एम्प्लायर द्वारा जितनी राशी आपकी सैलरी से काटी जाती है उतनी ही राशी आपका एम्प्लायर आपके PPF खाते में जमा करवाता है ! लेकिन इसमें सेक्शन 80 सी के तहत आपके द्वारा किया गया योगदान ही छुट के दायरे में आता है आपके एम्प्लायर के द्वारा किया ग्या योगदान की छुट आपको नहीं मिलेगी !

यदि आप अधिक टैक्स बचाना चाहते है तो जितनी राशी आपके PPF में जमा होती है उससे अधिक राशी आप स्वैछिक प्रोविडेंट फण्ड (VPF ) में निवेश कर सकते है और अधिक छुट का लाभ उठा सकते है !

3.  टर्म लाइफ इंश्योरेंस ( Term Life Insurance )

टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान आपके लिए एक बहुत ही बड़ा फायदे का सौदा है ! इस प्लान में हर वर्ष आपके द्वारा चुकाए गए प्रीमियम पर आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत आपको टैक्स छुट का लाभ मिलता है !

टर्म प्लान में आप बहुत कम प्रीमियम पर 1 करोड़ रूपये तक का लाइफ कवर ले सकते है !

4.  इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम ( ELSS )

ELSS को हम टैक्स सेविंग Mutual Fund के नाम से भी जानते है ! इस योजना में आप निवेश कर टैक्स बचा सकते है ! ELSS में आप निवेश करते है तो  यह तीन साल के लिए लोक इन हो जायेगा ! अर्थार्त इसमें आप तीन साल से पहले पैसे नहीं निकाल सकते है !

यदि आप SIP के जरिये ELSS में निवेश कर रहे है तो इसमें आपको हर SIP की क़िस्त अगले तीन साल के लिए लोक हो जाएगी ! जैसे मान लीजिये आपने 25 जुलाई 2020 को SIP की पहली क़िस्त जमा कराई है तो इससे खरीदी गई MF यूनिट को तीन साल अर्थार्त 25 जुलाई 2023 तक नहीं बेच सकते ! वही 25 अगस्त 2020 को खरीदी गई यूनिट को 25 अगस्त 2024 तक नहीं बेच सकते !  ELSS में जब आप खरीदी गई यूनिट को बेचते है तो इससे होने वाले फायदे पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है !

5. यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ( ULIP )

ULIP प्लान जीवन बिमा योजना का ही एक मिला जुला रूप है ! इस योजना में आप निवेश कर आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत टैक्स छुट का लाभ ले सकते है ! इस योजना में आपके द्वारा चुकाए गए प्रीमियम का एक हिस्सा जीवन बिमा कवर के रूप में जाता है तथा दूसरा हिस्सा आपकी इच्छा अनुसार अच्छे रिटर्न देने वाले फण्ड में निवेश कर दिया जाता है !

ULIP प्लान आमतौर पर 5 साल के लिए होता है ! इसमें आप यूलिप प्लान खरीदने की तारीख से लेकर 5 साल तक अपने पैसे को नहीं निकल सकते है ! वही आपकी दूसरी क़िस्त 4 साल के लिए लोक हो जाती है !

6. पारम्परिक जीवन बिमा ( Traditional Life Insurance )

जीवन बीमा योजना में आप निवेश कर आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत टैक्स छुट का लाभ ले सकते है ! इस योजना के तहत आप  स्वयं के लिए , अपने बच्चो के लिए तथा अपनी पत्नी के नाम से पालिसी लेकर  टैक्स बचा सकते है ! माता – पिता , भाई – बहन के नाम पर किया गया निवेश में आपको टैक्स लाभ नहीं मिलेगा !

इस योजना में निवेश करते समय एक खास बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि इसमें आप बीमित राशी के 10 प्रतिशत से अधिक का प्रीमियम भुगतान नहीं कर सकते ! इस शर्त का पालन करने पर ही आपको टैक्स बेनिफिट का लाभ मिलेगा !

7.  पांच साल के लिए FD ( Five Year Fixed Deposit )

यदि आप पांच साल के लिए FD प्लान को चुनते है तो इसमें आपको आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत अधिकतम 1.50 लाख रूपये का टैक्स बेनिफिट मिलता है ! इसमें आप 5 साल से पहले राशी को नहीं निकाल सकते है ! इस FD पर मिलने वाले ब्याज पर आपको टैक्स देना होता है !

8.  राष्ट्रिय बचत प्रमाण पत्र ( NSC )

NSC टैक्स सेविंग्स का एक अच्छा विकल्प है ! इस योजना की परिपक्व अवधि 6 साल की होती है ! NSC में निवेश कर आप सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स छुट का लाभ ले सकते है ! लेकिन इसमें मिलने वाले ब्याज पर आपको टैक्स देना होता है ! हालाँकि निवेश के शुरुआती सालो में NSC पर आपको जो ब्याज मिलता है उसे इसमें निवेश ही समझा जाता है और वह 80 सी के तहत छुट के योग्य होता है ! आखिर साल में मिला ब्याज ही टैक्स योग्य होता है !

9.  डाकघर की 5 वर्षीय डिपोजिट योजना

डाकघर की यह 5 वर्षीय बचत योजना भी 5 वर्षीय FD की ही तरह है ! पोस्ट ऑफिस में आप 5 साल के लिए डिपाजिट करवाकर आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत टैक्स छुट का लाभ ले सकते है ! इस प्रकार की जमा पर सरकार द्वारा हर तिमाही ब्याज की दरे घोषित की जाती है !

इस योजना की खास बात यह होती है कि जब आप डिपाजिट करते है तब जो ब्याज दर होती है वही ब्याज दर पुरे 5 साल रहती है अर्थात बिच में बदलने वाली ब्याज दरो का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है !

10. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना ( Senior Citizen Savings Scheme – SCSS )

इस योजना में वही लोग निवेश कर सकते है जो वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते है ! इस योजना की परिपक्वता अवधि 5 साल के लिए होती है ! यदि आप इस योजना के तहत सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स छुट का लाभ लेना चाहते है तो बिच में आप आंशिक निकासी नहीं कर सकते है ! यदि आप इस योजना में समय से पहले निवेश को बंद कर देते है तो आपको मिले सभी टैक्स वापस ले लिए जायेंगे !

इस योजना में ब्याज की दर 7 से 9 प्रतिशत के बिच रहती है जो हर तिमाही में बदलती रहती है !

11. Home Loan के मूलधन पर छुट

यदि आपने होम लोन ले रखा है तो आपके द्वारा चुकाए गए मूलधन पर आपको आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत टैक्स छुट का लाभ मिलता है !

इसमें आपको टैक्स छुट का लाभ तभी मिलेगा जब निमार्ण कार्य पूरा हो गया हो या फिर आपने  बनाया हुआ घर ख़रीदा हो ! निर्माणाधीन (under construction ) प्रॉपर्टी पर आप टैक्स छुट का लाभ नहीं ले सकते है !

इसमें आपको एक शर्त का पालन और करना पड़ता है की यदि आप जिस वर्ष घर का कब्ज़ा प्राप्त करते है और उसके 5 साल के भीतर ही उसे बेच देते है तो इसमें आपको मिला टैक्स बेनिफिट वापस ले लिया जायेगा !

12. दो बच्चो पर ट्यूशन फ़ीस पर छुट

आयकर अधिनियम की धारा सेक्शन 80 सी के तहत आप अधिकतम दो बच्चो के लिए ट्यूशन फ़ीस की छुट का लाभ ले सकते है ! यह बेनिफिट केवल पूर्णकालिक शिक्षा ( Full Time Education ) के लिए ही मान्य है ! इस छुट के दायरे में निजी ट्यूशन , कोचिंग या फिर कोई पार्ट टाइम कोर्स नहीं आता है !

13.  सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana )

सुकन्या समृद्धि योजना को केंद्र सरकार द्वारा दिसम्बर 2014 में ‘बेटी बचाओ बेटी बढाओ’ अभियान के तहत शुरू किया गया था ! इस योजना के तहत आप अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटी के लिए यह अकाउंट खोल सकते है ! यह अकाउंट आप अपनी अधिकतम दो बेटियों के लिए ही खोल सकते है !

Related Post : सुकन्या समृद्धि योजना की पूरी जानकारी

इस योजना में निवेश किया गया पैसा 21 साल बाद परिक्व होता है ! अपनी बेटी की पढाई या फिर शादी के लिए इस अकाउंट से पैसे निकाल सकते है ! इस योजना में किया गया निवेश आपको हर तरह से टैक्स छुट का लाभ देता है ! इस अकाउंट से मिलने वाले ब्याज और परिक्वता के पश्चात् राशी की निकासी पर टैक्स छुट का लाभ मिलता है !

सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर भी अच्छी रहती है ! अमूमन यह 7 प्रतिशत से 9 प्रतिशत के बिच रहती है ! केंद्र सरकार द्वारा ब्याज हर तिमाही में घोषित किया जाता है !

14. बिमा कंपनी की पेंशन योजना ( Section 80CCC )

यदि आप किसी बिमा कंपनी की पेंशन योजनाओ में निवेश करते है तो इसमें आप अधिकतम 1.50 लाख रूपये का टैक्स बेनिफिट ले सकते है ! लेकिन याद रहे यदि आप परिक्वता अवधि से पहले इस योजना को बंद करते है तो उससे मिलने वाली रकम को उस वर्ष की आय की गणना में शामिल किया जायेगा और उस पर आपको टैक्स देना होगा !

इस योजना में निवेश करते समय ध्यान देने योग्य बात यह है कि सेक्शन 80 सी और 80CCC को मिलकर कुल 1.50 लाख रूपये से अधिक टैक्स का लाभ नहीं ले सकते है !

15. राष्ट्रिय पेंशन योजना – NPS /अटल पेंशन योजना – APY ( Section 80 CCD )

आप राष्ट्रिय पेंशन योजना के तहत सेक्शन 80CCD(1 ) के तहत सालाना 1.50 लाख रूपये तक टैक्स बेनिफिट ले सकते है ! लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह छुट सेक्शन 80C के तहत मिलने वाले टैक्स छुट में शामिल होगी !

यदि आप NPS में सेक्शन 80CCD(1B ) के तहत सालाना 50 हजार रूपये तक का निवेश करते है तो यह सेक्शन 80C से अलग होगा ! अर्थार्त आप इस पर अलग से टैक्स बेनिफिट ले सकते है ! अटल पेंशन योजना में निवेश पर भी आप टैक्स छुट का लाभ ले सकते है !

उपरोक्त योजनाओ में से किसी भी योजना में निवेश कर आप सेक्शन 80C के तहत टैक्स छुट का लाभ उठा सकते है ! लेकिन इसमें आपको ध्यान रखने की बात यह है कि आप अपनी आय को ध्यान में रखकर तथा जो योजनाये आपके लक्ष्य को अच्छे से पूरा करती हो उसी योजना में निवेश करे !

दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि Section 80C of Income Tax In Hindi आर्टिकल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ! फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते है ! और इस आर्टिकल में बताई गई बाते आपको useful लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरुर करे !

FAQs: 

 Q : आयकर अधिनियम में सेक्शन 80C क्या है ?

Ans : आयकर अधिनियम में Section 80C  करदाताओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ! क्यों कि वे इस सेक्शन के तहत आने वाले विकल्पों में निवेश कर अपना अच्छा – खासा टैक्स बचा सकते है ! सेक्शन 80 सी के तहत आप निवेश करके अधिकतम 1.50 लाख रूपये तक के निवेश पर अपना टैक्स बचा सकते है !

Q : सेक्शन 80C के तहत अधिकतम कितनी छुट प्राप्त कर सकते है ?

Ans : सेक्शन 80C के तहत आप अधिकतम 1.50 लाख रूपये तक छुट प्राप्त कर सकते है !

Q : सेक्शन 80C में क्या – क्या आता है ?

Ans : इसमें कई तरह के निवेश विकल्प आते है –
·         पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड
·         कर्मचारी भविष्य निधि
·         ‘टर्म लाइफ इन्शुरन्स
·         इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम
·         जीवन बिमा
·         5 साल के लिए FD
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना आदि

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