Life Insurance Tax Benefit In Hindi – जीवन बीमा पर टैक्स छुट

Life Insurance Tax Benefit

नमस्कार दोस्तों , आज की इस पोस्ट में हम बात करने वाले है जीवन बीमा पॉलिसी पर मिलने वाली टैक्स छुट के बारे में ! दोस्तों बहुत से ऐसे लोग है जिन्हें शायद ही यह मालूम है कि Life Insurance पर हमें क्या – क्या Benefits मिलते है और किस तरह यह हम और हमारे परिवार की हेल्प करता है ! आइये जानते है जीवन बीमा पॉलिसी पर मिलने वाले टैक्स छुट के बारे में Life Insurance Tax Benefit In Hindi

 

Life Insurance Tax Benefit In Hindi – जीवन बीमा पर टैक्स छुट

 

जीवन बीमा क्या है ? ( What Is Life Insurance )

जीवन बीमा हमारे और कंपनी के बीच एक ऐसा अनुबंध है जो maturity पर या फिर हमारे नहीं रहने पर हमारे परिवार को बीमा के रूप में आर्थिक संबल प्रदान करती है ! साधारण शब्दों में हम कह सकते है कि जब आप किसी बीमा एजेंट या बीमा कंपनी से कोई पॉलिसी खरीदते है तो यह आपके और बीमा कंपनी के बीच एक करार होता है ! इस करार में यदि पॉलिसी धारक की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी उसके परिवार को मुआवजा देती है ! इस प्रकार की आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए हमें प्रतिवर्ष बीमा कंपनी को एक निश्चित प्रीमियम चुकाना होता है !

जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य पॉलिसी धारको को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है , और इसमें फायदे की बात यह कि हमारे द्वारा चुकाया गया बीमा प्रीमियम पर हमें हर साल एक निश्चित राशी तक Tax Benefit भी मिलता है !

जीवन बीमा पर टैक्स छुट का लाभ (Life Insurance Tax Benefit )

जीवन बीमा हमें वित्तीय सुरक्षा के साथ – साथ टैक्स छुट का लाभ भी देता है ! आइये जानते है हमे जीवन बीमा पर कैसे और किस प्रकार से टैक्स छुट का लाभ मिलता है –

1.  प्रीमियम पर टैक्स छूट

जीवन बीमा पर वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने के लिए हमें हर साल बीमा कंपनी को एक निश्चित राशी का प्रीमियम देना होता है ! आप एक फाइनेंसियल इयर में जीवन बीमा पॉलिसी के लिए जो प्रीमियम चुकाते है उस पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत अधिकतम 1.5 लाख रूपये तक की टैक्स छुट का लाभ ले सकते है !

यदि आपने किसी अन्य कंपनी के वार्षिक प्लान में पेंशन पाने के लिए निवेश किया है तो यह आयकर अधिनियम की धारा 80CCC के तहत टैक्स फ्री है जो अधिकतम 1.5 लाख रूपये तक हो सकती है !

 

2.  बोनस या मनीबैक पर टैक्स छुट

बीमा कंपनियां प्रायः अपनी बीमा पॉलिसियो पर हर साल बोनस की घोषणा करती है ! यह बोनस पॉलिसी धारक को Policy की maturity पर ही मिलता है ! इस प्रकार से मिलने वाले बोनस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है अर्थार्त यह टैक्स फ्री होता है !

मनीबैक के तहत मिलने वाली राशी पर भी पॉलिसी धारक को टैक्स छुट मिली हुई है ! मनीबैक वह राशी होती है जो policy की maturity से पहले पॉलिसी धारक को लौटा दी जाती है ! इसकी छुट सेक्शन 10 ( 10D ) के तहत मिलती है !

 

3. Maturity या Claim की राशी पर टैक्स छुट

जब आपकी पॉलिसी मेच्योर हो जाती है तो मिलने वाली बीमित राशी टैक्स फ्री होती है ! यदि पॉलिसी धारक की किसी घटना से मृत्यु हो जाती है तो Claim पर मिली बीमा राशी पूर्ण रूप से टैक्स फ्री होती है ! इस मिलने वाली राशी की छुट हमें सेक्शन 10 ( 10D ) के तहत मिलती है !

 

Life Insurance के प्रीमियम पर टैक्स छुट के नियम

  • यह जरुरी नहीं है कि आप बीमा पॉलिसी LIC कंपनी से ही ख़रीदे ! आप जीवन बीमा किसी भी कम्पनी से खरीद सकते है !
  • जीवन बीमा प्रीमियम की छुट स्वयं आपको , आपकी पत्नी और आपके अधिकतम दो बच्चो को मिल सकती है !
  • जीवन बीमा प्रीमियम की छुट एक वित् वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रूपये की मिलती है !
  • यदि आपने पॉलिसी 2012 के बाद खरीदी है तो सालाना प्रीमियम सम अश्योर्ड के 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए !
  • यदि आप इसके प्रीमियम की टैक्स छुट का लाभ लेना चाहते है तो आप 2 से 5 साल पैसा नहीं निकाल सकते है !
  • जीवन बीमा पॉलिसी पर मिलने वाली छुट सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए ही है किसी कंपनी या संस्था के लिए नहीं है !

 

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