Claim Procedure for Life Insurance In Hindi – बीमा पैसे का क्लेम कैसे करे ?

Claim Procedure for Life Insurance

 

Claim Procedure for Life Insurance In Hindi – दोस्तों जब भी हमारी कोई बीमा पॉलिसी मेच्योर हो जाती है या फिर बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हमें अपना बीमा कवर प्राप्त करने के लिए बीमा कंपनी के पास उसका क्लेम करना होता है उसके बाद हम उस क्लेम को प्राप्त कर सकते है ! आज के इस लेख में आपको बीमा क्लेम की पूरी प्रोसेस को विस्तार से बताएँगे ! तो आइये शुरू करते है Claim Procedure for Life Insurance In Hindi

 

Claim Procedure for Life Insurance In Hindi – बीमा पैसे का क्लेम कैसे करे ?

 

लाइफ इन्शुरन्स में दो प्रकार के दावे हो सकते है

  • परिपक्वता दावा
  • मृत्यु का दावा

 

हम उपरोक्त दोनों ही परिस्थितियों में होने वाले दावे के बारे में जानेंगे –

 

परिपक्वता दावा ( Maturity Claim )

यदि आप किसी पॉलिसी के धारक है और आपकी पॉलिसी की परिपक्वता अवधि समाप्त होने वाली है उस स्थिति में आपको बीमा ऑफिस में मूल पॉलिसी बांड और साथ ही एक भरे गए परिपक्वता दावे फर्म को जमा कराना होता है ! जब आपके द्वारा बांड और परिपक्वता फॉर्म जमा हो जाता है उसके पश्चात् बीमा कंपनी आपके नाम का एक पोस्ट – डेटेड चेक जारी करेगी या फिर वह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपके खाते में पैसा ट्रान्सफर कर देगी !

 

मृत्यु का दावा ( Death Claim )

यदि आप किसी जीवन बीमा पॉलिसी के उत्तराधिकारी या नॉमिनी व्यक्ति है तो आपको मृत्यु का दावा दर्ज करने के लिए निम्न प्रोसेस को follow करना होगा –

 

स्टेप 1 : दावा अधिसूचना

आपको पॉलिसी के नामांकित व्यक्ति के रूप में निम्न विवरण बीमा कंपनी को देना होगा –

  • पॉलिसी धारक का नाम और नामांकित व्यक्ति
  • पॉलिसी का नंबर
  • बीमित व्यक्ति की मृत्यु की तिथि
  • मृत्यु का कारण
  • और मौत की जगह

आपको उपरोक्त विवरण को नजदीकी किसी भी शाखा भेजना होगा !

 

स्टेप 2 : आवश्यक दस्तावेज

मृत्यु के प्रमाण के रूप में आपको बीमित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र , पॉलिसी दस्तावेज , डीड्स और असाईन्मेंट , पोस्ट मार्टम रिपोर्ट यदि कोई हो , तथा बीमा कंपनी द्वारा माँगा गया कोई अन्य दस्तावेज ! साथ ही आपको दावा का एक फॉर्म भी भरकर इन दस्तावेजो के साथ संलग्न करना होगा !

यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु पॉलिसी खरीदने के तीन साल के भीतर हो जाती है तो कुछ अतिरिक्त दस्तावेज उन्हें प्रस्तुत करने होते है जैसे यदि मृत व्यक्ति अस्पताल में भर्ती था तो उस दशा में अस्पताल का प्रमाण पत्र , दाह संस्कार का प्रमात पत्र , नौकरी की दशा में नियोक्ता का प्रमाणपत्र तथा बीमारी का विवरणों का एक मेडिकल प्रमाणपत्र !

 

स्टेप 3 : दावा निपटान का पालन

जब आपके द्वारा बीमा क्लेम की सभी औपचारिकताये पूरी कर ली जाए उसके पश्चात् आपको बीमा कंपनी से दावे के निपटारे की अवधि को पूछना चाहिए ! IRDA विनियम 2002 के अनुसार , बीमा प्रदाता आवश्यक सभी दस्तावेजो को प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर दावे की राशी को भेजना होगा ! विशेष परिस्थिति में यह समय सीमा अधिक भी हो सकती है उस स्थिति में आपको बीमा कंपनी से संपर्क कर लेना चाहिए !

 

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