टैक्स बचाने के लिए करे इन बचत योजनाओ में निवेश – Saving Schemes for Tax Benefits In Hindi
Income Tax Saving Scheme In Hindi – यदि अभी तक आपने वित् वर्ष 2021-22 के लिए कोई भी टैक्स प्लानिंग नहीं की है तो अभी आपके पास मार्च 31 तक समय है ! 2022 के इस आम बजट में अबकी बार इनकम टैक्स स्लेब में कोई बदलाव नहीं हुआ है , और न ही किसी टैक्स छुट के दायरे को बढाया गया है ! ऐसे में आपको समय रहते कुछ ऐसी योजनाओ में निवेश जरुर करना चाहिए जिससे आपको इनकम टैक्स का फायदा हो ! आज की इस पोस्ट में हम आपको ऐसी बचत योजनाओ के बारे में बताएँगे जो न केवल आपके लिए फायदेमंद है बल्कि आपका टैक्स भी बचाएगी ! तो फ्रेंड्स आइये जानते है उन टैक्स बचत योजनाओ के बारे में Saving Schemes for Tax Benefits In Hindi
टैक्स बचाने के लिए करे इन बचत योजनाओ में निवेश – Saving Schemes for Tax Benefits In Hindi
Contents
बचत योजनाओ में करे निवेश ( Sec. 80C )
आयकर अधिनियम के सेक्शन 80C के तहत करदाता विभिन्न बचत योजनाओ में निवेश कर अधिकतम 1.50 लाख रूपये की छुट का दावा कर सकते है ! एलआईसी , पीपीएफ , ईपीएफ , इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम , होम लोन , सुकन्या समृद्धि योजना , पोस्ट ऑफिस आरडी , टर्म insurance , नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ( NSC ) यूलिप आदि योजनाओ में निवेश कर टैक्स छुट का लाभ ले सकते है !
स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स छुट ( Sec. 80D )
आयकर अधिनियम के सेक्शन 80D के तहत करदाता टैक्स छुट का लाभ ले सकता है ! यदि करदाता की आयु 60 वर्ष से कम है और वह स्वयं के लिए , अपनी पत्नी और खुद पर निर्भर बच्चो के लिए स्वास्थ्य बीमा लेता है तो उसके प्रीमियम पर वह अधिकतम 25 हजार रूपये की छुट का लाभ ले सकता है ! वही यदि करदाता अपने जीवन साथी व् बच्चो के साथ अपने 60 वर्ष से कम उम्र के माता – पिता के लिए भी बीमा लेता है तो उसे 25 हजार रूपये की अतिरिक्त छुट मिलती है ! यदि माता – पिता की आयु 60 साल से अधिक है तो करदाता 50 हजार रूपये की अतिरिक्त छुट का दावा कर सकते है !
होम लोन पर टैक्स छुट ( Sec. 80EE )
आयकर अधिनियम के सेक्शन 80EE के तहत करदाता यदि पहली बार होम लोन लेता है तो उस पर अधिकतम 1.50 लाख रूपये तक की छुट का लाभ ले सकता है ! परन्तु इसमें शर्त यह है कि घर 50 लाख रूपये से कम कीमत का होना चाहिए ! इसके अलावा Sec. 80EEA के तहत EMI के ब्याज पर 50 हजार रूपये की अतिरिक्त छुट का लाभ ले सकता है ! परन्तु शर्त यह है कि घर की स्टाम्प वैल्यू 45 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए !
पेंशन योजना में निवेश पर टैक्स छुट ( Sec. 80CCD )
आयकर अधिनियम के सेक्शन 80CCD के अनुसार यदि आप नेशनल पेंशन स्कीम ( NPS ) या अटल पेंशन योजना में निवेश करते है तो इसमें आप अधिकतम 50 हजार रूपये की टैक्स छुट का लाभ उठा सकते है !
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