Mutual Fund Investor Ki Mrityu Hone Par Nivesh Ka Kya Hoga ?

Mutual Fund Investor Ki Mrityu Hone Par Nivesh Ka Kya Hoga ?

 म्यूच्यूअल फण्ड निवेशक की मृत्यु की दशा में निवेश राशी का क्या होगा ? Mutual Fund Investor Ki Mrityu Hone Par Nivesh Ka Kya Hoga ?

दोस्तों बहुत से म्यूच्यूअल फंड्स निवेशको के मन में यह सवाल जरुर आता होगा कि यदि उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसके द्वारा निवेश की गई राशी का क्या होगा ? क्या वह राशी मिलेगी ? यदि मिलेगी तो उसे पाने का अधिकारी कौन होगा ? ऐसे तमाम प्रश्न एक म्यूच्यूअल फण्ड इन्वेस्टर के मन में आते रहते है ! दोस्तों आज के इस लेख में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे ! तो आइये शुरू करते है Mutual Fund Investor Ki Mrityu Hone Par Nivesh Ka Kya Hoga ?

 

म्यूच्यूअल फण्ड निवेशक की मृत्यु की दशा में निवेश राशी का क्या होगा ?

Mutual Fund Investor Ki Mrityu Hone Par Nivesh Ka Kya Hoga ?

म्यूच्यूअल फण्ड में निवेश हम सिंगल रूप से , संयुक्त रूप से या फिर 3 लोग मिलकर भी कर सकते है ! यदि किसी कारणवश निवेशक की मृत्यु हो जाती है तो म्यूच्यूअल फंड्स की सभी यूनिट्स उसके नॉमिनी को ट्रान्सफर हो जाएगी ! नॉमिनी को यूनिट्स ट्रान्सफर कराने के लिए कुछ क़ानूनी प्रक्रियां पूरी करनी पड़ती है ! नॉमिनी व्यक्ति सिर्फ यूनिट्स को ट्रान्सफर करवा सकता है उस निवेश को पाने का असली हक़दार तो निवेशक के क़ानूनी वारिश ही होते है ! अर्थार्त नॉमिनी को यह राशी उसके क़ानूनी वरिशो को देनी होती है !

 

जैसा की आप सभी जानते ही कि सामान्य परिस्थिति में म्यूच्यूअल फंड्स में पड़ी निवेश राशी को हम कभी भी अपनी इच्छानुसार निकाल सकते है ! लेकिन यदि निवेशक की असमय मृत्यु हो जाती है तो उस परिस्थिति में उस निवेश राशी को पाने के तरीके कुछ अलग है जो इस प्रकार है –

1 ) यदि निवेशक द्वारा नॉमिनी का नाम म्यूच्यूअल फण्ड में दिया गया हो

यदि निवेशक ने अपने म्यूच्यूअल फण्ड में निवेश के समय अपने नॉमिनी का नाम म्यूच्यूअल फण्ड में बताया है तो इस परिस्थिति में निवेशक की मृत्यु की दशा में नॉमिनी डेथ सेटलमेंट क्लेम करके म्यूच्यूअल फण्ड में निवेशित राशी को निकाल सकता है या फिर वह चाहे तो उस राशी को अपने नाम से ट्रान्सफर भी करा सकता है !

2 ) यदि निवेशक द्वारा नॉमिनी का नाम म्यूच्यूअल फण्ड में नहीं दिया गया हो

यदि निवेशक द्वारा अपने म्यूच्यूअल फण्ड इन्वेस्टमेंट के दौरान अपने नॉमिनी का नाम नहीं दिया है तो इस परिस्थिति में वह निवेशक जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके उतराधिकारी जैसे उसकी पत्नी या पति या फिर उसके बेटे या बेटी द्वारा डेथ सेटलमेंट क्लेम करके निवेशित राशी को प्राप्त किया जा सकता है !

यदि निवेशक की मृत्यु के पश्चात् किसी कारणवश उसके नॉमिनी या उतराधिकारी द्वारा डेथ सेटलमेंट क्लेम नहीं किया जाता है तो उस परिस्थिति में म्यूच्यूअल फण्ड कंपनी उन पैसो को मार्केट में पहले की तरह ही इन्वेस्टमेंट करती रहेगी और वह राशी बढती रहेगी !

म्यूच्यूअल फंड्स में निवेश के समय ध्यान देने योग्य बाते

  • जब भी आप किसी म्यूच्यूअल फण्ड कंपनी में निवेश करे तब उसमे अपने किसी नॉमिनी का नाम रजिस्टर्ड कराना न भूले !
  • नॉमिनी का नाम व् पता तथा निवेशक का उनके साथ रिलेशन क्या है इन सभी की जानकारी अच्छे से भरनी चाहिए !
  • निवेशक को अपने निवेश के बारे में पूरी जानकरी अपने नॉमिनी को अवश्य बतानी चाहिए !
  • आपको अपने निवेश के सभी जरुरी कागजात को अच्छे से सम्भाल के रखना चाहिए !

Related Post : 

About Jagdish Kumawat

I Am Adv. Jagdish Kumawat. Founder of Financeplanhindi.com . Here We Are Share Tax , Finance , Share Market, Insurance Related Articles in Hindi.

View all posts by Jagdish Kumawat →

Leave a Reply