Union Budget 2021 Highlights Income Tax In Hindi – इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं
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Union Budget 2021 Highlights Income Tax In Hindi – भारत की वितमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को देश का आम बजट पेश किया ! यह बजट उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान लगातार तीसरी बार पेश किया ! हाल ही हुए कोरोना महामारी के दौरान देश की आर्थिक परिस्थतियो को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है ! इस बजट में भी टैक्स स्लेब वही रहेगी जो पिछले वितीय वर्ष में थी ! हालाँकि इस बजट में उन्होंने बुजुर्गो का ध्यान रखते हुए 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर्स को ITR फिलिंग से राहत दी गई है !
वित्तीय वर्ष 2021 – 22 में भी करदाता को अपना टैक्स कैलकुलेट करने के लिए दो विकल्प मिलेंगे ! यदि करदाता सरकार द्वारा मिलने वाली छुटो ( Deduction ) का लाभ लेना चाहता है तो वह टैक्स स्लैब की पुरानी दर के अनुसार उसे अपना टैक्स कैलकुलेट करना होगा ! वही यदि करदाता विकल्प दो की टैक्स स्लैब को अपनाता है तो उसे डिडक्शन का लाभ नहीं मिलेगा ! यह करदाता पर निर्भर करता है कि वह कोनसे टैक्स स्लैब के विकल्प को चुनता है !
आयकर की दरे (Income Tax Slab FY 2021 -22 AY 2022 – 23 )
Income ( आय ) | विकल्प 1 | विकल्प 2 |
2.5 लाख रूपये तक ( Up to Rs. 2.5 lakh ) | शून्य ( Exempt ) | शून्य ( Exempt ) |
2.5 लाख से 5 लाख रूपये तक ( Rs. 2.5 lakh – Rs. 5 lakh ) | 5 फीसदी | 5 फीसदी |
5 लाख से 7.5 लाख रूपये तक ( Rs. 5 lakh – Rs. 7.5 lakh ) | 20 फीसदी | 10 फीसदी |
7.5 लाख से 10 लाख रूपये तक ( Rs. 7.5 lakh –Rs.10 lakh ) | 20 फीसदी | 15 फीसदी |
10 लाख से 12.5 लाख रूपये तक ( Rs.10 lakh –Rs.12.5 lakh) | 30 फीसदी | 20 फीसदी |
12.5 लाख से 15 लाख रूपये तक ( Rs.12.5 lakh –Rs.15 lakh) | 30 फीसदी | 25 फीसदी |
15 लाख रूपये से उपर (Above Rs 15 lakh ) | 30 फीसदी | 30 फीसदी |
नोट : इनकम टैक्स एक्ट , 1961 की धारा 87A के अनुसार जिस व्यक्ति की आय 5 लाख रूपये तक या उससे कम है उनको 12500 रूपये या 100 प्रतिशत टैक्स की राशी दोनों में से जो भी कम हो उसकी छुट दी जाती है !
Union Budget 2021 Highlights Income Tax In Hindi / Budget 2021 Highlights In Hindi Income Tax
बजट 2021 में सरकार ने निम्न परिवर्तन किये है –
- 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर्स को आई टी आर ( ITR ) फाईलिंग से राहत दी गई ! अर्थार्त उन्हें अब ITR फाइल नहीं करना होगा !
- अब टैक्सपेयर्स का केस 3 साल के बाद फिर से नहीं खोला जा सकेगा !
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई – फाईलिंग पोर्टल पर वेतन , बैंक और पोस्ट ऑफिस से मिला ब्याज , सिक्यूरिटी से सम्बन्धित कैपिटल लाभ – हानी और डिविडेंड की आय अब पहले से भारी हुई मिलेगी !
- अब जिन करदाताओ का PF 2.5 लाख से अधिक है अर्थार्त जो करदाता 2.5 लाख से अधिक PF कटवाता है उन्हें अब उस पर मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स देना होगा !
75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गो के लिए
जिन करदाताओ की उम्र 75 वर्ष या इससे अधिक है और जिनकी आमदनी का स्त्रोत पेंशन या फिर बैंक में जमा धन राशी पर ब्याज मिल रहा है उनको आई टी आर ( ITR ) फाइल करने से राहत दी गई है अर्थार्त अब इनको आई टी आर नहीं भरना होगा ! इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि नागरिक की पेंशन जिस बैंक से आ रही है उसके अतिरिक्त यदि किसी दुसरे बैंक से उन्हें ब्याज मिल रहा है तो वह टैक्सेबल होगा !
PF में 2.5 लाख से अधिक जमा पर टैक्स
इस बजट में वितमंत्री ने यह घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2021 से यदि कोई कर्मचारी 1 वर्ष के भीतर कर्मचारी भविष्य निधि ( EPF ) में 2.5 लाख रूपये से अधिक पैसे डालता है तो 2.5 लाख से अधिक की जमा पर मिलने वाले ब्याज पर उन्हें टैक्स देना होगा ! मान लीजिये किसी कर्मचारी ने अपने PF अकाउंट में 2 लाख 80 हजार रूपये डाले है तो उन्हें सिर्फ 30 हजार रूपये पर मिलने वाले ब्याज पर ही टैक्स देना होगा ! इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस खाते 2 लाख 80 हजार रूपये सिर्फ आपकी और से जमा किये गए हो आपके एम्प्लोयर के द्वारा नहीं !
अब ULIP पर कैपिटल गेन टैक्स
यूनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लान्स ( ULIPs ) में जो व्यक्ति सालाना 2.5 लाख रूपये से अधिक प्रीमियम जमा करवाता है तो उससे हुई आमदनी अब कैपिटल गेन मानी जाएगी और उस नियम के हिसाब से आपको टैक्स देना होगा ! यदि यूलिप प्लान लेने वाले की मृत्यु हो जाती है तो उस दशा में आमदनी होने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा ! ध्यान रहे यह नियम 1 फरवरी 2021 से लागु हो गया है !
ITR फॉर्म में अब मिलेगी अधिक जानकारी
अब ITR फॉर्म में आपको सिक्योरिटीज से प्राप्त कैपिटल गेन , डिविडेंड और बैंक तथा पोस्ट ऑफिस में जमा पर मिले ब्याज आदि की जानकारी भी मिलेगी !
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I Am Adv. Jagdish Kumawat. Founder of Financeplanhindi.com . Here We Are Share Tax , Finance , Share Market, Insurance Related Articles in Hindi.