RTI Full Form , What Is RTI Act In Hindi – आरटीआई अधिनियम पूरी जानकारी
दोस्तों जैसा की हम सभी जानते है कि हमारे द्वारा दिया जाने वाला इनकम टैक्स तथा वस्तुओ और सेवाओ पर दिया जाने वाला टैक्स ही सरकार की इनकम होती है ! इन्ही पैसो को सरकार विभिन्न कार्यो में खर्च करती है ! ऐसे में हमारा यह जानने का पूरा अधिकार है कि सरकार या उसका कोई विभाग किन पैसो की कहाँ और कैसे खर्च करता है ! यह जानने का धिकार हमें RTI एक्ट के तहत दिया गया है ! दोस्तों आज की इस पोस्ट में हम RTI Act Kya है और इसके नियम क्या है इन सब बातो को जानेंगे ! तो आइये शुरू करते है What Is RTI Act In In Hindi
What Is RTI Act In Hindi – आरटीआई अधिनियम पूरी जानकारी
Contents
- 1 What Is RTI Act In Hindi – आरटीआई अधिनियम पूरी जानकारी
- 1.1 RTI Act Full Form In Hindi
- 1.2 RTI Act क्या है ?
- 1.3 हम किससे और क्या सुचना मांग सकते है
- 1.4 किससे सुचना मिलेगी और आवेदन शुल्क क्या होगा
- 1.5 आवेदन का प्रारूप कैसा होना चाहिए
- 1.6 सुचना प्राप्ति की समय सीमा
- 1.7 सुचना न मिलने पर क्या करे
- 1.8 दूसरी अपील कब करे
- 1.9 यदि पीआईओ या संबन्धित विभाग RTI आवेदन स्वीकार न करे
- 1.10 FAQs :
RTI Act Full Form In Hindi
RTI Full Form – Right To Information / RTI Full Form in Hindi – सुचना का अधिकार
RTI Act क्या है ?
RTI Act सुचना का अधिकार अधिनियम भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक कानून है , जो 12 अक्टुम्बर , 2005 को जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पुरे भारत में लागु हुआ ! यह कानून भारत के सभी नागरिको को सरकारी रिकार्ड्स में दर्ज सुचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है !
हम किससे और क्या सुचना मांग सकते है
हम सरकार द्वारा बनाये गए या नियंत्रित किये जाने वाले सभी विभागों / इकाइओ से निम्न प्रकार की सूचनाएं मांग / प्राप्त कर सकते है –
- सरकार से कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो सुचना मांग सकता है !
- सरकारी कार्यालयों / इकाइयों के दस्तवेजो , रिकॉर्ड्स आदि का निरीक्षण कर सकते है !
- सरकार द्वारा जो निर्णय लिए जाते है उनकी प्रति ले सकते है !
- सरकारी कार्य का निरिक्षण कर सकते है !
- सरकारी कार्य के पदार्थो के नमूने ले सकते है !
किससे सुचना मिलेगी और आवेदन शुल्क क्या होगा
आवेदन का प्रारूप कैसा होना चाहिए
वैसे तो RTI के आवेदन हेतु कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है ! आप एक सादे कागज पर भी आवेदन कर सकते है ! यह आवेदन आप स्वयं पीआईओ के पास जाकर या डाक के माध्यम से कर सकते है ! आवेदन की एक प्रीति आपको अपने पास भी रखना चाहिए !
सुचना प्राप्ति की समय सीमा
आपके द्वारा आवेदन किये जाने के बाद लोक सुचना अधिकारी (PIO ) से 30 दिन के भीतर सुचना मिल जानी चाहिए ! यदि आपने आवेदन सहायक PIO के समक्ष किया है तो सुचना 35 दिनों के भीतर मिल जनि चाहिए !
सुचना न मिलने पर क्या करे
यदि आपको सुचना ना मिले या दी गई सुचना से आप संतुष्ट नहीं है तो आप अपीलीय अधिकारी के पास अनुच्छेद 19 ( 1 ) के तहत अपील दायर कर सकते है ! हर विभाग में प्रथम अपीलीय अधिकारी होता है !
सुचना प्राप्ति के 30 दिनों और RTI आवेदन करने के 60 दिनों के भीतर आप प्रथम अपील दायर कर सकते है !
दूसरी अपील कब करे
यह RTI अधिनियम के तहत सुचना प्राप्त करने का अंतिम विकल्प है ! इसमें आप प्रथम अपील के निष्पादन के 90 दिनों के भीतर द्वितीय अपील दायर कर सकते है ! द्वितीय अपील सुचना आयोग के पास दायर की जाएगी !
यदि पीआईओ या संबन्धित विभाग RTI आवेदन स्वीकार न करे
यदि पीआईओ या संबन्धित विभाग RTI आवेदन स्वीकार न करे तो ऐसी स्थिति में आप अपना आवेदन डाक के माध्यम से भेज सकते है ! इसकी औपचारिक शिकायत सम्ब्नधित सुचना आयोग को आप अनुछेद 18 के तहत कर सकते है ! सुचना आयुक्त को उस अधिकारी पर 25000 रूपये का अर्थदंड लगाने का अधिकार है !
FAQs :
Q : RTI Act क्या है ?
Ans : RTI Act सुचना का अधिकार अधिनियम भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक कानून है , जो 12 अक्टुम्बर , 2005 को जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पुरे भारत में लागु हुआ ! यह कानून भारत के सभी नागरिको को सरकारी रिकार्ड्स में दर्ज सुचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है !
Q : सुचना का अधिकार अधिनियम का महत्व क्या है ?
Ans : यह कानून सरकारी और गैर सरकारी संगठनो सहित सभी की खर्चो और आय की सुचना का अधिकार देता है जिससे भारतीय नागरिको को भ्रष्टाचार से लड़ने में सहायता मिलती है !
Q : RTI कौन लगा सकता है ?
Ans : कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो किसी भी सरकारी यह गैर सरकरी संगठन से सुचना मांग सकता है !
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