आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत ऐसे कई विकल्प है जिनमे आप निवेश कर अधिकतम 1.50 लाख रूपये की टैक्स छुट का दावा कर सकते है ! आइये जानते है वे कोनसे विकल्प है -

1 ) पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड ( PPF ) में निवेश कर सकते है !

2 ) कर्मचारी भविष्य निधि ( EPF ) में निवेश कर सकते है !

3 ) टर्म लाइफ इंश्योरेंस में निवेश कर आप चुकाए गए प्रीमियम पर टैक्स छुट का दावा कर सकते है !

4 ) इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम ( ELSS ) में निवेश कर टैक्स की बचत कर सकते है !

5 ) यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ( ULIP ) में निवेश कर टैक्स छुट प्राप्त कर सकते है !

6 ) सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर टैक्स छुट प्राप्त कर सकते है !

7 ) राष्ट्रिय पेंशन योजना – NPS / अटल पेंशन योजना में निवेश पर टैक्स छुट प्राप्त कर सकते है !

8 ) डाकघर की 5 वर्षीय डिपोजिट योजना में निवेश कर सकते है !

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