अक्सर म्यूच्यूअल फण्ड निवेशको के मन यह सवाल जरुर आता है कि यदि किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाए तो उस निवेशित राशी का क्या होगा ! इन्ही सवालों का जवाब आज हम जानेंगे

म्यूच्यूअल फण्ड में निवेश आप स्वयं , संयुक्त रूप से या फिर 3 लोग मिलकर भी कर सकते है ! यदि किसी कारणवश निवेशक की मृत्यु हो जाती है तो म्यूच्यूअल फंड्स की सभी यूनिट्स उसके नॉमिनी को ट्रान्सफर कर दी जाती है !

नॉमिनी व्यक्ति सिर्फ यूनिट्स को ट्रान्सफर करवा सकता है उस निवेश को पाने का असली हक़दार तो निवेशक के क़ानूनी वारिश ही होते है ! अर्थार्त नॉमिनी को यह राशी उसके जो क़ानूनी वारिश होते है उन्हें देनी होती है !

सामान्य परिस्थिति में म्यूच्यूअल फंड्स में निवेशित राशी को हम कभी भी अपनी इच्छानुसार निकाल सकते है ! लेकिन यदि निवेशक की असमय मृत्यु हो जाती है तो उस परिस्थिति में उस निवेश राशी को पाने के तरीके कुछ इस प्रकार है -

यदि नॉमिनी का नाम म्यूच्यूअल फण्ड में दिया गया हो

निवेशक की मृत्यु की दशा में नॉमिनी डेथ सेटलमेंट क्लेम करके पूरा पैसा निकाल सकता है या अपने नाम से ट्रान्सफर करवा सकता है !

यदि नॉमिनी का नाम म्यूच्यूअल फण्ड में नही दिया गया है

ऐसी परिस्थिति में उसके उतराधिकारी जैसे उसकी पत्नी , बेटे या बेटी डेथ सेटलमेंट क्लेम करके पैसा निकाल सकता है !

म्यूच्यूअल फंड्स में निवेश के समय कुछ बातो का ध्यान रखे

जब भी आप किसी म्यूच्यूअल फण्ड कंपनी में निवेश करे तब उसमे अपने किसी नॉमिनी का नाम जरुर लिखवाये !

नॉमिनी का नाम व् पता तथा      निवेशक का उनके साथ रिलेशन क्या है इन सब बातो को मेंशन जरुर करे !

·निवेशक को अपने निवेश के बारे में पूरी जानकरी अपने नॉमिनी को जरुर बताना चाहिए !

· अपने निवेश के सभी जरुरी कागजात को अच्छे से सम्भाल के रखना चाहिए !

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