टैक्स बचाने के लिए करे इन बचत योजनाओ में निवेश
आयकर अधिनियम के सेक्शन 80C के तहत करदाता विभिन्न बचत योजनाओ में निवेश क अधिकतम 1.50 लाख रूपये की छुट का दावा कर सकते है !
स्वयं , अपनी पत्नी तथा दो बच्चो के नाम से जीवन बिमा लेकर आप अधिकतम 1.50 लाख रूपये की छुट का दावा कर सकते है !
पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड ( PPF ) में निवेश कर सकते है !
सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर छुट का दावा कर सकते है !
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में निवेश कर टैक्स छुट प्राप्त कर सकते है !
यूलिप योजनाओ में निवेश कर टैक्स छुट का दावा कर सकते है !
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